दिल्ली में इस हफ्ते लगातार दो दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत 15 और 16 अगस्त को सभी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
इस आदेश के अनुसार, इन दो दिनों में न सिर्फ खुदरा शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि बार, रेस्तरां, होटल और क्लब में भी शराब की बिक्री पर रोक होगी। इसके अलावा, यह भी साफ किया गया है कि महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) जैसे अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर भी शराब की बिक्री बंद रहेगी।
हालांकि, आदेश में एक अपवाद (exception) भी रखा गया है। यह रोक उन होटलों की रूम सर्विस पर लागू नहीं होगी जिनके पास 1-15/एल-15एफ लाइसेंस है। यह लाइसेंस केवल स्टार श्रेणी के होटलों को दिया जाता है, जिन्हें भारत सरकार के पर्यटन विभाग से मंजूरी मिली होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राहक ऐसे होटल में ठहरा है, तो वह कमरे में शराब मंगा सकता है, भले ही बाहर दुकानें बंद हों।
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाए हैं ताकि राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक अवसरों पर सामाजिक अनुशासन और माहौल की गरिमा बनी रहे। इन शुष्क दिनों (Dry Days) में शराब की बिक्री पूरी तरह से रोक दी जाती है, जिससे इन दिनों का महत्व और सम्मान बरकरार रहे।
संक्षेप में, 15 और 16 अगस्त को दिल्ली में आम जनता शराब नहीं खरीद पाएगी और न ही बार या रेस्तरां में पी पाएगी, लेकिन कुछ खास होटलों के ग्राहकों के लिए रूम सर्विस के जरिए यह सुविधा बनी रहेगी। इससे त्योहार और राष्ट्रीय पर्व का माहौल भी सुरक्षित रहेगा और पर्यटन क्षेत्र के नियम भी पूरे होंगे।
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