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क्या होता है बिलेटेड ITR, कैसे करते हैं इसे फाइल?

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए सरकार एक तय तारीख देती है. इस बार की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 थी. लेकिन कई टैक्सपेयर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए. अब सवाल यह है कि क्या डेडलाइन निकल जाने के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है और अगर हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी?

  • Samachaar Desk | 28 Sep 2025 07:59 PM
क्या होता है बिलेटेड ITR, कैसे करते हैं इसे फाइल?

अगर आपने तय समय पर ITR फाइल नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. टैक्स कानून में इसे बिलेटेड ITR (Belated ITR) कहा जाता है. इसके तहत आप वित्तीय वर्ष खत्म होने के दो साल तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, लेट फाइलिंग की वजह से आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, जो अधिकतम ₹5000 तक हो सकती है.

पेनल्टी और ब्याज का हिसाब

डेडलाइन चूकने पर पेनल्टी ₹5000 तक लग सकती है.

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अगर आपके ऊपर टैक्स बाकी है, तो धारा 23A के तहत आपको हर महीने 1% ब्याज भी देना होगा.

जितनी देरी करेंगे, उतना ही ब्याज और पेनल्टी बढ़ेगी.

बिलेटेड ITR कैसे फाइल करें?

बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए आप आसानी से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको चाहिए –

1. PAN कार्ड बैंक अकाउंट की डिटेल्स

2. आवश्यक वित्तीय दस्तावेज

3. ऑनलाइन लॉगिन करके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

बिलेटेड ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. यानि अगर आपने 16 सितंबर 2025 तक फाइल नहीं किया, तो आपके पास अब भी 31 दिसंबर 2025 तक का समय है. लेकिन ध्यान रखें – जितनी जल्दी फाइल करेंगे, उतना ही ब्याज और पेनल्टी का बोझ कम होगा.

अगर आपसे इस साल की ITR डेडलाइन मिस हो गई है, तो अभी भी मौका है. 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं. देर करने से केवल पेनल्टी और ब्याज बढ़ेगा. इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना रिटर्न फाइल कर दें

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