भारत में सड़क दुर्घटनाएं और इनसे होने वाली मौतें लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं. इन हादसों का बड़ा कारण ट्रैफिक नियमों का पालन न करना और वाहन चालकों की लापरवाही है. इसी को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय अब सख्त कदम उठाने जा रहा है. मंत्रालय एक नया नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ सफर करते हुए ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा.
यह नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगा—प्राइवेट वाहन, किराये के वाहन, स्कूली वाहन सभी इसके दायरे में आएंगे. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ड्राइवर और वाहन मालिक दोनों को समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा.
दुपहिया पर तीन लोग सफर करते पाए जाने पर – ₹1000 जुर्माना बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर – ₹1000 जुर्माना बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर – ₹1000 जुर्माना ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर – ₹5000 जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर – ₹5000 जुर्माना
नए नियम के तहत, अगर आप बच्चों के साथ सफर करते हुए इनमें से कोई भी गलती करते हैं, तो यह राशि दोगुनी हो जाएगी.
सरकार सड़क सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए मेरिट-डीमेरिट प्वाइंट सिस्टम लाने की तैयारी में है. इसके तहत:
सुरक्षित ड्राइविंग करने वालों को मेरिट प्वाइंट दिए जाएंगे. नियम तोड़ने वालों को लाइसेंस पर डिमेरिट प्वाइंट दर्ज किए जाएंगे. अगर डिमेरिट प्वाइंट तय सीमा से ज्यादा हो गए, तो ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है. यह सिस्टम इंश्योरेंस प्रीमियम से भी जोड़ा जाएगा—जिन्हें अधिक डिमेरिट प्वाइंट मिलेंगे, उनकी प्रीमियम राशि बढ़ेगी. जिन लोगों के लाइसेंस की अवधि खत्म हो रही है और उनके पास डिमेरिट प्वाइंट ज्यादा हैं, उन्हें लाइसेंस रिन्यू करने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा.
सरकार का मकसद सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. बच्चों के साथ सफर के दौरान लापरवाही हादसों को न्योता देती है. दोगुना जुर्माना लगने से लोग सावधान होंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपने बच्चों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देंगे.
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