पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सामान्य तबादलों और तैनातियों की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा 23 जून 2025 से 1 अगस्त 2025 तक थी, लेकिन अब इसे 20 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी राज्य सरकार के कार्मिक विभाग (Department of Personnel) की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र के ज़रिए दी गई है।
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि 20 अगस्त के बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोई भी ट्रांसफर या पोस्टिंग केवल पंजाब सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी, जो 23 अप्रैल 2018 को जारी की गई थी, के नियमों के तहत ही हो सकेगा।
यह फैसला राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख अधिकारियों को सूचित किया गया है। पत्र सभी विभाग प्रमुखों, डिविजनल कमिश्नरों, डीसी (जिला उपायुक्तों), एसडीएम (उप-मंडल मजिस्ट्रेटों), और राज्य के बोर्डों व निगमों के चेयरमैन व एमडी (प्रबंध निदेशकों) को भेजा गया है।
सरकार का यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि हर साल एक तय समय के दौरान सामान्य तबादलों की अनुमति होती है। इससे कर्मचारियों को एक तय प्रक्रिया और समय-सीमा के अंदर नई पोस्टिंग या स्थानांतरण मिलने का अवसर मिलता है। लेकिन कई बार प्रशासनिक जरूरतों या अन्य कारणों से यह समय बढ़ाना पड़ता है, जैसा कि इस बार हुआ है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 20 अगस्त के बाद कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जो ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक विशेष श्रेणी में आते हों। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि अनावश्यक और बार-बार होने वाले तबादलों पर रोक लगाई जा सके।
Copyright © 2025 The Samachaar
