कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के चलते गिरफ्तार किया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्ते लगाई है। कोर्ट ने पनोली को 10,000 रुपये का जमानती बांड भरने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है।
22 साल की शर्मिष्ठा को पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार किया था। उन पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो में 'सांप्रदायिक' टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।
वीडियो में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ बॉलीवुड सितारों की आलोचना की थी। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने वीडियो हटा लिया और माफी भी मांगी थी।
इससे पहले इसी हफ्ते कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि “अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं।”
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा था, “भारत विविधताओं से भरा देश है। सभी धर्मों और जातियों के लोग यहां रहते हैं। ऐसे में बोलते समय सावधानी जरूरी है।”
कोर्ट ने राज्य सरकार से 5 जून तक केस से जुड़ी डायरी पेश करने को कहा है।
शर्मिष्ठा के वकील ने दलील दी कि उनका वीडियो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच कहासुनी हो गई थी। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।
इस गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल मच गई है। भाजपा ने इसे “चुनिंदा कार्रवाई” बताया और पुलिस पर “असामान्य तेजी” दिखाने का आरोप लगाया।
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