पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 108 कैदियों को समय से पहले रिहा करने की मंजूरी दी है। यह रिहाई उन कैदियों को दी जाएगी, जिन्होंने जेल में अपने समय के दौरान अच्छा आचरण दिखाया है। राज्य के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का मकसद इन कैदियों को एक नया जीवन शुरू करने और समाज में दोबारा जुड़ने का मौका देना है।
मंत्री भुल्लर ने बताया कि यह कदम पंजाब सरकार की न्याय व्यवस्था में सुधार और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि दोषी व्यक्ति में सुधार के बाद उसे समाज में पुनः स्थापित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस रिहाई से संबंधित कैदियों को जीवन में नया अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बेहतर जीवन जी सकेंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि जेलों में करीब 800 ‘कॉलिंग सिस्टम’ लगाए गए हैं, ताकि कैदी अपने परिवार और वकीलों से संपर्क कर सकें और अवैध मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।
कैदियों को हर 15 दिन में 10 मिनट की मुफ्त कॉल सुविधा दी जा रही है, जिससे वे अपने प्रियजनों से जुड़े रह सकें। यह सुविधा उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी और सुधार की प्रक्रिया में मदद करेगी।
भुल्लर ने याद दिलाया कि इससे पहले भी अच्छे व्यवहार वाले कई कैदियों को समय से पहले रिहा किया जा चुका है और उन्होंने समाज में नई शुरुआत की है। इस बार भी सरकार का लक्ष्य है कि रिहा किए गए कैदी समाज के जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनें।
इस तरह, पंजाब सरकार का यह फैसला न केवल न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि यह उन लोगों को जीवन में दूसरी शुरुआत करने का सुनहरा मौका भी देता है, जिन्होंने जेल में अपने आचरण से यह साबित किया है कि वे बदल चुके हैं।
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