The Kerala Story 2: फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से ठीक एक दिन पहले इसे बड़ा झटका लगा है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से फिल्म के निर्माताओं को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म को प्रमाण पत्र देते समय सेंसर बोर्ड ने जरूरी दिशा-निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया। कोर्ट का मानना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखना जरूरी था। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय संबंधित नियमों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। अदालत ने साफ किया कि किसी भी फिल्म की रिलीज से पहले उसके प्रभाव को समझना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। अदालत ने हैरानी जताई कि फिल्म को ‘यू/ए’ सर्टिफिकेट दिया गया, जबकि इसके विषय को देखते हुए ‘ए’ सर्टिफिकेट पर भी विचार किया जा सकता था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह का विवाद या सामाजिक तनाव पैदा न हो।
फिल्म के निर्माताओं ने अदालत से जल्द फैसला देने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट तय है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वितरण की तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में रिलीज टालने से उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही उचित आदेश दिया जाएगा।
फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं और फिल्म की रिलीज कब तक संभव हो पाती है।
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