Punjab: पंजाब के नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर) जिले में ड्रोन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के भीतर किसी भी शादी, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य आयोजनों में बिना अनुमति के ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकेगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हाल के दिनों में पंजाब के कुछ सीमावर्ती इलाकों में असामाजिक तत्वों ने ड्रोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है।
जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि अगर ड्रोन पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिससे जिले की शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इसलिए एहतियात के तौर पर शहीद भगत सिंह नगर जिले में ये सख्त निर्देश लागू किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ड्रोन उड़ाना चाहता है, तो उसे पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश 12 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे, यानी लगभग दो महीने तक जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और जिले में शांति बनाए रखने में सहयोग दें।
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