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दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अब आधार जरूरी, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्ली में अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ केवल पात्र लोगों को मिले।

  • Saurabh | 05 Aug 2025 06:06 PM
दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अब आधार जरूरी, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अहम फैसला लिया है। अब दिल्ली में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का मकसद यह है कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले, जो वास्तव में उसके हकदार हैं। इससे फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।

उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत मंजूरी दी है। इस धारा के अनुसार, सरकार यह तय कर सकती है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को आधार से अपनी पहचान साबित करनी होगी।

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दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला यह आय प्रमाण पत्र कई सरकारी योजनाओं में जरूरी होता है। जैसे कि –

अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी छात्रों के लिए फीस में छूट,

बुज़ुर्गों और ज़रूरतमंदों को दी जाने वाली पेंशन,

दिल्ली आरोग्य कोष के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सहायता आदि।

अब इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और लाभार्थियों को सीधे और जल्दी लाभ मिल पाएगा।

अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो उसे पहले आधार बनवाने के लिए आवेदन करना होगा।

बच्चों के लिए: आधार नामांकन की रसीद के साथ जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल ID देना होगा।

अन्य लोगों के लिए: आधार रसीद के साथ पहचान के लिए बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं।

इस बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी समर्थन दिया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा है कि इस फैसले की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि कोई भी ज़रूरी व्यक्ति सरकारी मदद से वंचित न रह जाए।

इस फैसले से न केवल सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों को बिना भाग-दौड़ के आसानी से उनके हक का लाभ मिल सकेगा।

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