Ranya Rao : कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोना तस्करी मामले में एक साल तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है. ये आदेश बुधवार को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत सलाहकार बोर्ड ने जारी किया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने साफ कर दिया है कि रान्या को सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं होगा.
इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और सह-आरोपी तरुण राजू को डिफॉल्ट जमानत दी थी. कारण यह था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था. अदालत ने 2 लाख रुपये के बॉन्ड और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी थी. साथ ही देश छोड़ने और अपराध दोहराने से रोकने के आदेश भी दिए गए थे.
जमानत मिलने के बावजूद रान्या और तरुण को हिरासत में रखा गया क्योंकि COFEPOSA कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर एक साल तक रोकथामात्मक हिरासत दी जा सकती है.
रान्या राव को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था. उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये बताई गई.
करीब शाम 6 बजे रान्या दुबई से फ्लाइट लेकर उतरीं और ग्रीन चैनल की ओर बढ़ीं, जहां ऐसे यात्री जाते हैं जिनके पास कोई डिक्लेयर करने योग्य सामान नहीं होता. DRI अधिकारियों ने रान्या को रोककर पूछा कि क्या उनके पास सोना या कोई डिक्लेरेबल सामान है? रान्या ने इंकार किया.. लेकिन अफसरों को उनके हाव-भाव से शक हुआ. तलाशी में उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों से सोना बरामद हुआ.
रान्या कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री हैं और सीनियर पुलिस अफसर के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी बताई जाती हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि 2023 से 2025 के बीच रान्या ने दुबई 34 बार अकेले यात्रा की थी.
यह मामला डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI जांच कर रहे हैं. रान्या पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 और 104 के तहत आरोप है. इसके अलावा धारा 108 के तहत कार्यवाही जारी है.
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