ITR Filing Last Date: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ा दी डेट, अब नहीं मिलेगा मौका

टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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ITR Filing Last Date: टैक्सपेयर्स के लिए एक बार फिर राहत की खबर आई है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब आप 16 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने देर रात यह फैसला लिया और इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

असल में टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) लगातार शिकायत कर रहे थे कि ITR पोर्टल पर कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सर्वर डाउन, टाइम आउट और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे। इन समस्याओं को देखते हुए आखिरी तारीख को एक दिन और बढ़ा दिया गया है।

पहले कब थी आखिरी तारीख?

शुरुआत में एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय थी। लेकिन उस समय भी कुछ कारणों से इसे आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। अब दूसरी बार तारीख बढ़ाते हुए 16 सितंबर 2025 अंतिम तिथि रखी गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 15 और 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक ITR पोर्टल पर मेंटनेंस का काम किया गया। इसी कारण आखिरी समय पर कई लोग दिक्कतों का सामना कर रहे थे।

किन्हें ITR फाइल करना जरूरी है?

ITR फाइल करना सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य श्रेणियों के लिए भी जरूरी है। जैसे:

वेतन या पेंशन पाने वाले लोग।

हाउस प्रॉपर्टी से आय प्राप्त करने वाले लोग।

लॉटरी, हॉर्स रेस जैसी स्रोतों से आय पाने वाले लोग।

अनलिस्टेड इक्विटी (Unlisted Equity) में निवेश करने वाले।

कंपनी के डायरेक्टर।

कैपिटल गेन से कमाई करने वाले लोग।

क्या मतलब है इस फैसले का?

सरकार के इस कदम से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी जिन्हें अंतिम तारीख पर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही थी। हालांकि, यह दूसरी बार है जब डिपार्टमेंट को ITR की अंतिम तारीख बढ़ानी पड़ी।