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मनी लॉन्ड्रिंग केस: मोहाली कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की एक अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

  • Saurabh | 02 Jul 2025 03:58 PM
मनी लॉन्ड्रिंग केस: मोहाली कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

मोहाली की एक कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया है। मजीठिया को अवैध संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उनकी पहले की सात दिन की हिरासत खत्म होने के बाद बुधवार को उन्हें भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।

सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) फेरी सोफट ने बताया कि विजिलेंस की मांग पर कोर्ट ने मजीठिया को चार दिन और हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस दौरान कोर्ट और विजिलेंस ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई थी।

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विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया था। उनका आरोप है कि मजीठिया ने लगभग 540 करोड़ रुपये की "ड्रग मनी" को अलग-अलग तरीकों से इधर-उधर किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2021 में दर्ज एक ड्रग केस से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है।

इससे पहले, मजीठिया को 2021 में NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई 2018 में बनी एंटी-ड्रग टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। उस दौरान मजीठिया ने पटियाला जेल में लगभग पांच महीने बिताए थे। बाद में अगस्त 2022 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।

अब विजिलेंस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मजीठिया ने कहां-कहां और कैसे यह पैसा छुपाया या इस्तेमाल किया। हिरासत बढ़ने से पूछताछ में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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