पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में पिछले कुछ समय से आपराधिक घटनाओं में तेजी देखी जा रही है. गोलीबारी, गैंगवार और खुलेआम हथियारों के इस्तेमाल ने आम लोगों में डर का माहौल बना दिया है. हालात को नियंत्रण में लाने के लिए अब लुधियाना पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है और हथियार लाइसेंस धारकों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.
लुधियाना पुलिस के अनुसार बीते छह महीनों के भीतर 85 हथियार लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 10 अन्य लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में कानूनी और गैर-कानूनी हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है. प्रशासन मानता है कि लाइसेंसी हथियारों का गलत इस्तेमाल भी अपराध को बढ़ावा दे रहा है.
हाल ही में लुधियाना में एक शादी समारोह के दौरान दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी ने पुलिस को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. इस घटना में दो निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया कि गोलीबारी में लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. यह झगड़ा अंकुर ग्रुप और शुभम अरोड़ा उर्फ शुभम मोटा के गुट के बीच हुआ था.
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी अंकुर ने अपने दोस्त डावर के नाम पर पंजीकृत लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया था. वहीं, शुभम मोटा और उसके साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस को शक है कि दूसरे गुट ने भी लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग किया हो सकता है, जिस एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.
पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब शहर में हर तीन महीने में हथियार लाइसेंस की नियमित समीक्षा की जाएगी. जिन लोगों के पास हथियार रखने का कोई ठोस, वैध और जरूरी कारण नहीं पाया जाएगा, उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे. यह फैसला शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
पुलिस के अनुसार कई लाइसेंस रद्द ऐसे लोगों के हैं जो हथियारों का सार्वजनिक जगहों या सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करते थे. पुलिस ने साफ किया है कि लाइसेंसी हथियार को दिखाना, हवा में फायर करना या बिना किसी गंभीर खतरे के गोली चलाना कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने यह भी बताया कि आत्मरक्षा की स्थिति में यदि किसी को गोली चलानी पड़ती है, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य है. साथ ही, खाली कारतूस भी पुलिस को सौंपने होंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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