• Saturday, Apr 18, 2026
  • About Us
  • Contact Us
logo
  • होम
  • देश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • उत्तर प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • वेबस्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • एस्ट्रो
  • हेल्थ
  • विदेश
  • वीडियो
logo
  • होम
  • देश
  • खेल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • पंजाब
    • उत्तर प्रदेश
  • मनोरंजन
  • वेबस्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • एस्ट्रो
  • हेल्थ
  • विदेश
  • वीडियो
  • Home
  • India

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एमके स्टालिन के नाम पर सरकारी योजना चलाने पर अब कोई रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया है जिसमें तमिलनाडु सरकार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल से रोका गया था।

  • Saurabh | 06 Aug 2025 02:40 PM
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एमके स्टालिन के नाम पर सरकारी योजना चलाने पर अब कोई रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बड़ी राहत दी। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का नाम या तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकती।

यह मामला एआईएडीएमके (AIADMK) के सांसद सी. वी. षणमुगम की याचिका पर शुरू हुआ था। उन्होंने अदालत में कहा था कि सरकारी योजनाओं में किसी भी राजनीतिक नेता, खासकर जीवित व्यक्ति के नाम या फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

ये भी पढें

  • ♦ फिर नहीं बदली GPF की ब्याज दर! वित्त मंत्रालय के नए ऐलान ने लाखों कर्मचारियों को किया खुश, पूरी डिटेल यहां पढ़ें
  • ♦ किस समय खाना चाहिए मखाना, जानें इसका सही समय
  • ♦ Elon Musk का बड़ा दावा- WhatsApp पर भरोसा करना हो सकता है खतरनाक! क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी बात मानते हुए 31 जुलाई को आदेश दिया था कि सरकारी योजनाओं में न तो किसी जीवित नेता का नाम और फोटो लगाया जाए, और न ही किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे, प्रतीक या चिन्ह का उपयोग किया जाए।

लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में भी योजनाएं नेताओं के नाम पर चल रही हैं, फिर सिर्फ तमिलनाडु सरकार और स्टालिन को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

अदालत ने याचिकाकर्ता सांसद को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि वे इस मामले को सिर्फ राजनीतिक रूप से सरकार को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना राज्य सरकार के पास जमा होगा और इसका इस्तेमाल गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए योजनाओं में किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालतों को राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहिए, और कानून का इस्तेमाल निजी या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

यह भी सामने आया कि एआईएडीएमके सांसद ने पहले चुनाव आयोग में शिकायत की थी और फिर सिर्फ तीन दिन बाद ही हाईकोर्ट पहुंच गए, जिसे अदालत ने "कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग" माना।

इस फैसले के बाद अब तमिलनाडु सरकार अपनी योजनाओं में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का नाम और फोटो इस्तेमाल कर सकेगी, जैसे बाकी राज्यों में भी होता है।

संबंधित ख़बरें
epfo

सिर्फ कुछ मिनट में पता लगाएं आपका UAN जनरेट हुआ है या नहीं – जानें EPFO का ऑफिशियल प्रोसेस

Eye Twitching

अगर आंख बार-बार फड़क रही है तो तुरंत हो जाएं सतर्क, हो सकता है ये बीमारी की घंटी हो!

Alsi Ke Fayde

फैट बर्निंग करने की मशीन है ये 1 चीज! जाने इस्तेमाल का सही तरीका नहीं तो पर सकते हैं लेने के देने

image
Viral
दुनिया की सबसे लंबी जीभ वाली महिला

दुनिया की सबसे लंबी जीभ वाली महिला

दिल्ली मेट्रो बनी अखाड़ा: सीट के लिए दो महिलाओं में बाल नोच-खसोट, वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो बनी अखाड़ा: सीट के लिए दो महिलाओं में बाल नोच-खसोट, वीडियो वायरल

लंदन में तिरंगे की लड़ाई… मुस्लिम लड़कियों ने पाकिस्तानियों को दिया मुंहतोड़ जवाब, देखें Viral वीडियो!

लंदन में तिरंगे की लड़ाई… मुस्लिम लड़कियों ने पाकिस्तानियों को दिया मुंहतोड़ जवाब, देखें Viral वीडियो!

उदयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, तीन आवारा कुत्तों ने 5 साल के मासूम पर किया हमला, देखें Video

उदयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, तीन आवारा कुत्तों ने 5 साल के मासूम पर किया हमला, देखें Video

एयरपोर्ट पर दिखा तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट का क्यूट मोमेंट, Video हुआ वायरल!

एयरपोर्ट पर दिखा तृप्ति डिमरी और सैम मर्चेंट का क्यूट मोमेंट, Video हुआ वायरल!

Facebook पर शेयर करें Twitter पर शेयर करें WhatsApp पर शेयर करें Telegram पर शेयर करें
Facebook Twitter WhatsApp Telegram

भारत और विश्व की ताज़ा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यापार, और अन्य प्रमुख समाचार।

  • Trustline Media | Noida, India
  • [email protected]
Important Links
  • Petrol & Diesel Price
  • Entertainment News in Hindi
  • Lifestyle News in Hindi
  • Sports News in Hindi
  • Rashifal in Hindi
Newsletter
About Us Terms & Condition Privacy Policy Advertise With Us Editorial Policy Contact

Copyright © 2026 The Samachaar

  • Home