कई टैक्सपेयर्स इस समय यह जानने को उत्सुक हैं कि आने वाले वित्त वर्ष (FY 2026-27) में उनके इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा या नहीं। यह भ्रम मुख्य रूप से इस वजह से है कि 1 अप्रैल 2026 से Income-tax Act, 2025 लागू होने वाला है। नए कानून के तहत टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से नए ढांचे में डिजाइन किया गया है, जिससे कई लोग सोच रहे हैं कि शायद पुराने और नए टैक्स सिस्टम के स्लैब भी बदल गए हों।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में स्पष्ट किया था कि Income-tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसके तहत निर्धारित टैक्स स्लैब FY 2026-27 की कमाई पर लागू होंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि स्लैब बदले हैं या नहीं।
पुराने टैक्स सिस्टम में स्लैब इस प्रकार थे:
0 से 2.5 लाख रुपये: 0% टैक्स
2.5 लाख से 5 लाख रुपये: 5%
5 लाख से 10 लाख रुपये: 20%
10 लाख से ऊपर: 30%
यह सिस्टम कई सालों से लागू था और अधिकांश टैक्सपेयर्स इसके अनुसार ही इनकम टैक्स भरते आए हैं।
नए टैक्स सिस्टम के स्लैब FY 2026-27 के लिए इस प्रकार हैं:
0 से 4 लाख रुपये: 0%
4 लाख से 8 लाख रुपये: 5%
8 लाख से 12 लाख रुपये: 10%
12 लाख से 16 लाख रुपये: 15%
16 लाख से 20 लाख रुपये: 20%
20 लाख से 24 लाख रुपये: 25%
24 लाख से ऊपर: 30%
नए टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अब डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन गया है। यानी यदि आप कुछ भी नहीं चुनते हैं, तो आपके लिए यही लागू होगा। हालांकि, अगर आपके पास व्यवसाय से आय नहीं है, तो आप ITR भरते समय पुराने टैक्स सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट जारी रहेगी, यानी इस सीमा तक इनकम पर टैक्स जीरो होगा।
सरकार ने बजट 2026 में स्पष्ट किया है कि न तो पुराने और न ही नए टैक्स सिस्टम के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। Income-tax Act, 2025 में भी मौजूदा टैक्स संरचना को ही जारी रखा गया है। इसका मतलब है कि FY 2026-27 में टैक्स स्लैब वही रहेंगे, और किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।
इस प्रकार, टैक्सपेयर्स को भविष्य के लिए किसी संशय में नहीं रहना चाहिए। स्लैब वही हैं और केवल नया कानून इसे औपचारिक रूप दे रहा है।
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