क्या है 'One-Time Settlement' स्कीम? पंजाब सरकार ने टैक्सपेयर्स को दिया तगड़ा तोहफा!

पंजाब सरकार ने राज्यभर के प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. स्थानीय सरकार विभाग के माध्यम से लागू की गई इस नई योजना के तहत, उन नागरिकों को विशेष छूट दी जाएगी.

  • Sagar
  • 17 May 2025 01:01 PM
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पंजाब सरकार ने राज्यभर के प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. स्थानीय सरकार विभाग के माध्यम से लागू की गई इस नई योजना के तहत, उन नागरिकों को विशेष छूट दी जाएगी जिन्होंने समय पर अपने टैक्स का भुगतान नहीं किया है या जिनका टैक्स आंशिक रूप से ही जमा हुआ है. 

इस योजना को पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 और पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 के तहत मंजूरी दी गई है. इसका उद्देश्य न केवल बकाया टैक्स की वसूली को बढ़ावा देना है, बल्कि टैक्सदाताओं को राहत भी देना है ताकि वे आर्थिक रूप से कुछ सहज महसूस कर सकें.

31 जुलाई 2025 तक भुगतान करने वालों को पूरी छूट

अगर कोई प्रॉपर्टी मालिक 31 जुलाई 2025 तक अपनी बकाया मूल टैक्स राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो उसे ब्याज और जुर्माने से 100% छूट दी जाएगी. यानी, केवल मूल टैक्स चुकाने पर ही मामला सुलझ जाएगा.

31 अक्टूबर 2025 तक भुगतान पर 50% छूट

अगर टैक्सदाता 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 अक्टूबर 2025 से पहले बकाया राशि का भुगतान करता है, तो उसे जुर्माने और ब्याज में 50% तक की राहत मिलेगी. यह छूट उन लोगों के लिए है जो थोड़ा समय लेकर भुगतान करना चाहते हैं लेकिन फिर भी छूट का लाभ उठाना चाहते हैं.

31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई छूट नहीं

इस तारीख के बाद कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. बकाया टैक्स पर मौजूदा कानूनों के अनुसार जुर्माना और ब्याज पूरी तरह से लागू होगा. ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाएं.

प्रशासन की सक्रियता

इस योजना को लेकर स्थानीय सरकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, आईएएस ने अधिसूचना जारी की है और इसे जल्द ही राज्य गजट में प्रकाशित किया जाएगा. साथ ही, सभी डिप्टी कमिश्नर, मेयर, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाएं.

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