पंजाब सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुराने टैक्स मामलों के बोझ को कम करने और कारोबार को सुगम बनाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम 2025 को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 12 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
इस योजना के तहत, जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर 2025 तक हुआ है और उनके मामलों में सुधार/संशोधन किए गए हैं, वे OTS के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कीम में बकाया टैक्स राशि के हिसाब से छूट दी जाएगी। 1 करोड़ रुपये तक के टैक्स मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और टैक्स राशि पर 50% छूट मिलेगी। 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और टैक्स पर 25% छूट मिलेगी। 25 करोड़ रुपये से ऊपर के मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और टैक्स राशि पर 10% छूट दी जाएगी।
खास तौर पर चावल मिल मालिकों के लिए भी OTS को मंजूरी दी गई है। हर मिल मालिक को अपने खाते साफ करने की जरूरत होती है ताकि उन्हें अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट मिल सके। कई मिल मालिकों ने बकाया जमा नहीं करवाया था, जिससे वे डिफॉल्टर घोषित हो गए थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लंबित थी। OTS स्कीम से इन मामलों का समाधान होगा, जिससे चावल मिलें दोबारा सक्रिय होंगी और मंडियों में धान की खरीद तेजी से और सुचारू रूप से होगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा।
इसके अलावा पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में कुछ संशोधन मंजूर किए गए हैं। इससे कॉलोनियों और क्षेत्रों का विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा और आम लोगों को समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में भी सुधार किया गया है ताकि करदाताओं को सुविधा मिले और टैक्स पालन आसान हो।
मोहाली में एनआईए अदालत स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। यह अदालत एनआईए के मामलों की सुनवाई में तेजी लाएगी और साथ ही ईडी, सीबीआई और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार भी रखेगी।
इन पहलकदमियों से पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पुराने मामलों का निपटारा होगा और व्यापारियों और किसानों को फायदा मिलेगा।
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