देश में करोड़ों लोग नौकरी करते हैं और हर महीने की सैलरी से एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा होता है. यह राशि भविष्य की सुरक्षा के लिए होती है, ताकि नौकरी छूटने या रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद मिल सके. लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इस फंड का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में भी किया जा सकता है.
EPFO के नियमों में मिलती है इजाजत EPFO कुछ खास परिस्थितियों में PF अकाउंट से एडवांस निकालने की अनुमति देता है. इसमें शामिल हैं:
मेडिकल इमरजेंसी घर की खरीद या निर्माण शादी या उच्च शिक्षा नौकरी छूटने के बाद 2 महीने से ज्यादा बेरोजगारी
जरूरत और जमा राशि के हिसाब से तय होती है लिमिट EPFO अलग-अलग कारणों के लिए निकासी की अलग सीमा तय करता है:
मेडिकल इमरजेंसी: जमा राशि का एक हिस्सा घर के लिए: कुल राशि का 90% तक शादी/शिक्षा के लिए: लिमिट PF के योगदान और नौकरी की अवधि पर निर्भर करती है.
हर स्थिति में निकासी की शर्तें EPFO की गाइडलाइन पर आधारित होती हैं.
घर बैठे EPFO पोर्टल से करें आवेदन
1. EPFO की वेबसाइट पर जाएं 2. UAN, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें 3. Online Services टैब में जाकर Claim (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें 4. बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें 5. Proceed for Online Claim पर क्लिक करें 6. PF Advance (Form 31) चुनें और निकासी का कारण बताएं 7. निकासी की राशि दर्ज करें 8. बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें 9. आधार OTP से वेरिफिकेशन करें
सभी जानकारी सही भरने पर मिल सकता है 3 से 7 दिन में भुगतान. यदि डिटेल्स सही हों और डॉक्यूमेंट क्लियर हों, तो आमतौर पर 3 से 7 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. PF की यह सुविधा कठिन समय में बड़ी राहत बन सकती है.
EPFO इमरजेंसी के समय PF से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा देता है. मेडिकल, मकान, शादी या नौकरी छूटने जैसी स्थितियों में आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
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