अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं- चाहे पढ़ाई, नौकरी या घुमने के लिए तो सबसे पहला जरूरी दस्तावेज है पासपोर्ट. लेकिन पासपोर्ट बनवाने के प्रोसेस में एक जरूरी स्टेप होता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं: पीसीसी (Police Clearance Certificate). ये सर्टिफिकेट आपके आपराधिक रिकॉर्ड (अगर कोई हो) और आपके पते की सत्यता को प्रमाणित करता है. तो चलिए जानते हैं इस प्रक्रिया को आसान भाषा में.
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है जो ये पुष्टि करता है कि व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है. ये खासकर तब जरूरी होता है जब आप किसी अन्य देश में काम करने, पढ़ाई करने या स्थायी रूप से बसने जा रहे हों.
1. जरूरत की पुष्टि करें: हर देश पीसीसी नहीं मांगता. पहले ये पता करें कि आपके गंतव्य देश को वीजा के लिए पीसीसी चाहिए या नहीं.
2. दस्तावेज जुटाएं: पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि) पता प्रमाण (बिजली का बिल, पासपोर्ट आदि) पासपोर्ट की प्रति निवास प्रमाण पत्र
3. फॉर्म भरें: राज्य की पुलिस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन से प्राप्त करें.
4. आवेदन जमा करें: सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म स्थानीय पुलिस स्टेशन या नामित कार्यालय में जमा करें.
5. सत्यापन प्रक्रिया: पुलिस आपके रिकॉर्ड और पते का सत्यापन करती है.
6. पीसीसी प्राप्त करें: सत्यापन के बाद आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं.
आवेदन समय से करें, क्योंकि प्रक्रिया में 15 से 30 दिन तक लग सकते हैं. दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें, अधूरे कागज़ों के कारण देरी हो सकती है. कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है — इसका लाभ उठाएं.
दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या केंद्र सरकार के पीसीसी पोर्टल पर जाएं. ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें. शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें. आप चाहें तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.
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