अगर आपने भी अपने बैंक अकाउंट को कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका खाता डॉर्मेंट अकाउंट यानी निष्क्रिय बन सकता है. कई लोग लंबे समय तक लेनदेन नहीं करते और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका अकाउंट बंद हो चुका है. ऐसे में परेशानी बढ़ जाती है. इसलिए इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अगर किसी बैंक अकाउंट में 10 साल तक कोई गतिविधि नहीं होती, तो बैंक उसे डॉर्मेंट घोषित कर देता है. इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और वे फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल हैं, जो मैच्योर होने के बाद भी लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हों. इस दौरान खाते में न पैसे जमा होते हैं और न निकाले जाते हैं। ऐसे में बैंक सुरक्षा कारणों से खाते को डॉर्मेंट श्रेणी में डाल देता है.
एक बार खाता डॉर्मेंट हो जाने पर कई सुविधाएं बंद हो जाती हैं:
ATM से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. नेट बैंकिंग और UPI जैसी ऑनलाइन सेवाएं ठप हो जाती हैं. ऑटो-डेबिट बंद हो जाएगा, जैसे- बिजली बिल, रिचार्ज, EMI या बीमा प्रीमियम का भुगतान फेल हो सकता है. SMS और ईमेल अलर्ट आना बंद हो जाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अपडेट मिस हो जाते हैं. लंबे समय तक निष्क्रिय खाते में हैकिंग का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर निगरानी कम होती है.
अगर आप फिर से अपना खाता चलाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनानी होगी:
आपको अपने बैंक की होम ब्रांच पर जाना होगा और ये दस्तावेज ले जाने होंगे-
आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो एड्रेस प्रूफ
बैंक आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगा और रिकॉर्ड अपडेट करेगा.
कई बैंक अकाउंट एक्टिव करने के लिए ₹100 जैसे छोटे अमाउंट जमा या निकालने को कहते हैं, ताकि गतिविधि रिकॉर्ड में दर्ज हो सके. कुछ समय के अंदर आपका खाता फिर से सक्रिय हो जाता है.
RBI के नियम के अनुसार, अकाउंट डॉर्मेंट होने पर बैंक कोई चार्ज नहीं ले सकता. हालांकि, अकाउंट एक्टिव होने के बाद सामान्य सर्विसेज जैसे- SMS अलर्ट,मिनिमम बैलेंस चार्ज,चेकबुक चार्ज पर लागू होता है.
अगर आपका खाता कई सालों से बंद है और बैंक ने आपकी बैलेंस राशि RBI के DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) में ट्रांसफर कर दी है, तब भी चिंता की बात नहीं है.
खाता चालू होने के बाद बैंक आपके दस्तावेज, पुराने रिकॉर्ड और सिग्नेचर वेरिफाई करेगा इसके बाद आप अपना पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं
हां, यह प्रक्रिया थोड़ा समय लेती है, लेकिन पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है. RBI के अनुसार, डॉर्मेंट अकाउंट रिएक्टिवेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता. इसके लिए आपको बैंक शाखा में जाकर पहचान सत्यापन कराना ही होगा.
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