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दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज संजीव कुमार सिंह को किया निलंबित

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया।

👤 Saurabh 01 Sep 2025 06:13 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज संजीव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। दरअसल, जज के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप सामने आए थे। इन्हीं आरोपों की जांच के बाद अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया।

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन की अवधि में संजीव कुमार सिंह सिर्फ मुख्यालय में रहेंगे और अदालत की किसी भी सुनवाई से दूर रहेंगे। उन्हें केवल सब्सिस्टेंस अलाउंस (मूलभूत भत्ता) मिलेगा। इसके अलावा उन्हें बिना पूर्व अनुमति दिल्ली छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।

निलंबन से पहले संजीव कुमार सिंह साकेत कोर्ट में जिला जज के पद पर कार्यरत थे। वह वहां वाणिज्यिक (कमर्शियल) मामलों की सुनवाई कर रहे थे और साकेत कोर्ट के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कमेटी के चेयरपर्सन भी थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के तहत की गई है।

क्या हैं आरोप?

सूत्रों के अनुसार, जज संजीव कुमार सिंह पर कई तरह के कदाचार (misconduct) के आरोप लगे हैं। इसमें कुछ वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी शामिल है। साथ ही, एक केस में उन्होंने वकील पर दबाव डालने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उन पर यौन शोषण के एक मामले में पीड़िता पर ‘समझौता’ करने का दबाव बनाने का भी आरोप है।

यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट में उस केस की अपील की सुनवाई चल रही थी। पीड़िता ने इस दौरान शिकायत की, जिसके बाद मामला जांच के लिए विजिलेंस रजिस्ट्रार को सौंपा गया। जांच रिपोर्ट में गंभीर बातें सामने आईं। इसके बाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई और तत्काल निलंबन का आदेश दिया गया।

इस तरह अब संजीव कुमार सिंह निलंबन अवधि में अदालत से दूर रहेंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर आगे फैसला लिया जाएगा।