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पंजाब सरकार की बड़ी राहत- 15 अगस्त तक भरें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं लगेगा ब्याज और जुर्माना

पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को एक और बार बड़ी राहत दी है. सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने की समयसीमा बढ़ाते हुए अब 15 अगस्त 2025 तक की मोहलत दी है

👤 Golu Dwivedi 01 Aug 2025 03:13 PM

पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को एक और बार बड़ी राहत दी है. सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरने की समयसीमा बढ़ाते हुए अब 15 अगस्त 2025 तक की मोहलत दी है. इस अवधि के भीतर टैक्स भरने वालों को न तो 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा और न ही 20 प्रतिशत जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

इससे पहले यह छूट केवल 31 जुलाई 2025 तक के लिए दी गई थी. लेकिन नागरिकों की सुविधा और टैक्स संग्रह में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है. इसके तहत गलत टैक्स भुगतान करने वालों को भी बड़ी राहत दी गई है.

अब 15 अगस्त तक भरें टैक्स, नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों ने अब तक अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे 15 अगस्त 2025 तक टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस तय समयसीमा के भीतर टैक्स भरने पर 18% ब्याज और 20% पेनल्टी को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा," सरकार की अधिसूचना में कहा गया.

गलत टैक्स भरने वालों को भी राहत

सिर्फ बकाया टैक्स ही नहीं, बल्कि गलत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के खिलाफ लगाए गए 100 प्रतिशत जुर्माने को भी माफ कर दिया गया है-बशर्ते वे भी 15 अगस्त तक बकाया सुधार कर भुगतान कर दें.

सरकार का उद्देश्य: टैक्स भुगतान को प्रोत्साहन

सरकार के इस कदम का उद्देश्य स्पष्ट है नागरिकों को राहत देकर अधिक से अधिक लोगों को टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना. इससे न केवल स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि नागरिकों पर जुर्माने का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा.

टैक्स भरने वालों के लिए सुनहरा मौका

यह छूट उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जिन्होंने किसी कारणवश अपना टैक्स नहीं भरा या गलत भरा है. यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया, तो 15 अगस्त के बाद फिर से ब्याज और जुर्माना लागू हो सकता है.