दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त महीने में हुए हमले के मामले में नई प्रगति हुई है। अब यह केस सेशन कोर्ट (सत्र न्यायालय) में सुना जाएगा। तीस हजारी कोर्ट ने यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए सत्र न्यायालय को भेज दिया है, क्योंकि इसमें दर्ज अपराध सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनकी सुनवाई निचली अदालत में नहीं हो सकती। इसलिए केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और अदालत में चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल कर दी है। चार्जशीट के अनुसार, सकरीया राजेश भाई खिमजी और सैयद ताहसिन रजा को इस मामले के मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं और अब न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाएगी।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाए। सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष (Prosecution) अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे, जिसके बाद तय होगा कि आरोप तय किए जाएं या नहीं।
यह घटना 20 अगस्त 2025 की है। उस दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जन सुनवाई कर रही थीं। उसी दौरान दो लोगों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया। घटना के तुरंत बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने छानबीन शुरू की।
दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही दिनों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बयान, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच पूरी की और अब कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है।