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देश में GST 2.0 लागू: रोजमर्रा के सामान पर बड़ी राहत, Navratri पर आम आदमी की जेब खुश!

GST 2.0: 22 सितंबर से लागू GST 2.0 से रोजमर्रा के सामान जैसे दूध, पनीर, ब्रेड, तेल, शैंपू और बच्चों के पढ़ाई के सामान पर टैक्स कम या शून्य हो गया. जानें कैसे अब त्योहारों पर भी आपकी जेब होगी खुश.

👤 Samachaar Desk 22 Sep 2025 01:37 PM

22 सितंबर 2025 से देश में GST 2.0 लागू हो गया है. नवरात्रि के पहले दिन इसे लागू कर सरकार ने आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा राहत पैकेज पेश किया है. रोजमर्रा के उपयोग के सामान जैसे दूध, ब्रेड, पनीर, मक्खन, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैंपू और बच्चों के पढ़ाई के सामान पर टैक्स या तो कम किया गया है या शून्य कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “बचत उत्सव” करार देते हुए कहा कि इससे गरीब और मिडिल क्लास दोनों के पैसे बचेंगे.

डेयरी प्रोडक्ट्स में राहत

1. UHT दूध: 5% से शून्य GST, 1 लीटर पैक 77 रुपये से घटकर 75 रुपये.

2. पनीर: 12% से शून्य, 200 ग्राम पैक अब 80 रुपये.

3. मक्खन: 500 ग्राम पैक 305 रुपये से घटकर 285 रुपये.

4. घी: 12% से घटकर 5%, अमूल का 1 लीटर घी अब 610 रुपये में.

फूड और स्नैक्स पर कम टैक्स

1. ब्रेड और पिज्जा: 5% से शून्य, ब्रेड का पैक 19 रुपये में.

2. पास्ता, नूडल्स, कॉर्न फ्लेक्स: 12-18% से घटकर 5%.

3. बिस्कुट और नमकीन: 12-18% से घटाकर 5%.

टॉयलेट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स: तेल, शैंपू, साबुन: 18% से घटकर 5%, 100 रुपये का शैंपू अब 105 रुपये में.

मीठे और चॉकलेट पर राहत: 50 रुपये की चॉकलेट अब 44 रुपये में. 400 रुपये प्रति किलो लड्डू पर टैक्स 72 रुपये की जगह 20 रुपये.

बच्चों के पढ़ाई के सामान: नोटबुक, पेंसिल, रबर, ग्लोब, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक को जीएसटी फ्री किया गया.

99% रोजमर्रा के सामान की कीमतें कम

इस सुधार के बाद अब लगभग 99% रोजमर्रा के सामान की कीमतें कम हो गई हैं. सरकार का उद्देश्य यह है कि त्योहारों से पहले आम आदमी की जेब पर दबाव कम हो और लोग रोजमर्रा की चीजों पर आसानी से बचत कर सकें. यह कदम न सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि नवरात्रि जैसे त्योहारों पर खुशियों का माहौल भी बढ़ाएगा.