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ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, अब टैक्स रिटर्न भरना हुआ और भी आसान, जानें किन्हें होगा फायदा

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 फॉर्म को ऑनलाइन मोड में एक्टिव कर दिया है. अब करदाता सीधे पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

👤 Samachaar Desk 19 Jul 2025 09:16 PM

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब और भी आसान हो गया है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR-2 फॉर्म को ऑनलाइन मोड में फाइल करने की सुविधा सक्रिय कर दी है. इस बात की जानकारी खुद विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की है.

इस सुविधा के तहत अब करदाता बिना एक्सेल या JSON फॉर्मेट डाउनलोड किए सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं. ये खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो तेज़, ऑटो-फिल और यूजर-फ्रेंडली अनुभव चाहते हैं.

ITR-2 फॉर्म किसके लिए है?

ITR-2 उन करदाताओं के लिए होता है जिनकी आय निम्नलिखित स्त्रोतों से होती है:

1 वेतन या पेंशन

2 एक या अधिक हाउस प्रॉपर्टी

3 पूंजीगत लाभ (Capital Gains)

4 ब्याज, डिविडेंड या अन्य स्रोतों से आय

5 हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) भी इसे भर सकते हैं

हालांकि, जिनकी आय किसी व्यापार या पेशेवर सेवा से होती है, उनके लिए यह फॉर्म नहीं है.

ITR-2 में इस साल हुए ये अहम बदलाव

1. पूंजीगत आय को दो भागों में बांटना होगा: 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद हुई दीर्घकालिक पूंजीगत आय (LTCG) को अलग-अलग दिखाना होगा.

2. अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स: आपको बताना होगा कि आपने इन्हें कितने समय तक होल्ड किया है.

3. शेयर बायबैक से आय का नया वर्गीकरण: 1 अक्टूबर 2024 के बाद किसी भी शेयर बायबैक से मिलने वाली राशि को अब "अन्य स्रोतों से आय" में दिखाना होगा. पूंजीगत लाभ के तहत इसे शून्य माना जाएगा.

4. 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आय पर नई शर्त: अब जिनकी सालाना आय ₹1 करोड़ से अधिक है, उन्हें अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देना अनिवार्य होगा. पहले यह सीमा ₹50 लाख थी.

फटाफट ऑनलाइन करें रिटर्न फाइल

अब जब ऑनलाइन मोड एक्टिव हो चुका है, तो करदाता बिना किसी देरी के अपना ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं. जो लोग अभी तक एक्सेल मोड में भर रहे थे, उन्हें अब और सरल अनुभव मिलेगा क्योंकि पोर्टल पर पहले से कई जानकारियाँ ऑटोफिल हो जाती हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

अगर आप ITR-2 के दायरे में आते हैं, तो 31 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न फाइल करना ना भूलें, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है.