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चंडीगढ़ में वीवीआईपी दौरे से पहले ड्रोन उड़ाना हुआ पूरी तरह बैन, जानिए कब तक रहेगा नो फ्लाइंग जोन

Chandigarh No Flying Zonei: चंडीगढ़ प्रशासन ने आगामी वीवीआईपी दौरे को देखते हुए 23 से 28 मार्च तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया है। इस दौरान ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (UAV) उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

👤 Ashwani Kumar 23 Mar 2026 12:01 PM

Chandigarh News: आगामी वीवीआईपी दौरे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 23 मार्च से 28 मार्च तक शहर में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (UAV) उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह कदम विशेष रूप से 27 और 28 मार्च को प्रस्तावित वीवीआईपी दौरे को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सुरक्षा कारणों से आदेश

प्रशासन ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि देश विरोधी तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) जैसे हमलों की आशंका को देखते हुए यह प्रतिबंध जरूरी है।

यह पाबंदी 23 मार्च की आधी रात से लागू होगी और 28 मार्च तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, एयर फोर्स, एसपीजी और अधिकृत सरकारी एजेंसियों को इस आदेश से छूट दी गई है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ कहा है कि जो लोग इस आदेश की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि जुर्माना या गिरफ्तारी भी हो सकती है। जनता को जागरूक करने के लिए यह आदेश डीसी ऑफिस और जिला अदालतों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि वीवीआईपी दौरे के दौरान शहर की सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान ड्रोन या कोई भी उड़ने वाला हवाई वाहन (UAV) न उड़ाएं।

जनता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

सामान्य नागरिकों और ड्रोन ऑपरेटरों से अपील की गई है कि वे इस अवधि में ड्रोन उड़ाने से बचें और किसी भी अप्रत्याशित समस्या से बचने के लिए प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। इस प्रकार, 23 से 28 मार्च के बीच चंडीगढ़ में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।