अमृतसर प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई अहम आदेश जारी किए हैं, जिनका पालन अब अनिवार्य कर दिया गया है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस. के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए असला भंडार ब्यास, अंतरराष्ट्रीय सीमा, हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र और सड़कों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. इन आदेशों का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे या अप्रिय घटना को रोकना है. प्रशासन ने यह कदम मानव जीवन, सरकारी संपत्ति और सीमाई क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.
अधिकारियों के अनुसार, असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और अवैध निर्माण कार्य लगातार देखे जा रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
अमृतसर (ग्रामीण) जिले में भारत-पाक सीमा पर अवांछित गतिविधियों की आशंका के चलते रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश सीमाई इलाकों में कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है.
प्रशासन ने अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर बने डिवाइडरों को तोड़कर आरती रास्ता निकालने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ठेकेदारों और मशीन संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में डिवाइडर को क्षतिग्रस्त न करें.
श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजासांसी के आसपास ड्रोन कैमरा उड़ाने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। प्रशासन के अनुसार, यहां दिन-रात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही रहती है. ड्रोन गतिविधियों की आड़ में असामाजिक तत्व सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। इस कारण एयरपोर्ट के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.