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भारत-पाक सीमा पर रात 8:30 के बाद कोई मूवमेंट नहीं! अमृतसर में लगा सख्त प्रतिबंध

अमृतसर में सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. असला भंडार ब्यास के 1000 वर्ग गज क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ और अवैध निर्माण पर रोक लगाई गई है. भारत-पाक सीमा से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 से सुबह 5 बजे तक गतिविधियों पर प्रतिबंध है. एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाना मना है और पुलों/डिवाइडरों को तोड़ने पर भी सख्त रोक लगाई गई है.

👤 Golu Dwivedi 11 Jul 2025 06:36 PM

अमृतसर प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई अहम आदेश जारी किए हैं, जिनका पालन अब अनिवार्य कर दिया गया है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस. के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए असला भंडार ब्यास, अंतरराष्ट्रीय सीमा, हवाई अड्डे के निकटवर्ती क्षेत्र और सड़कों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. इन आदेशों का उद्देश्य किसी भी संभावित हादसे या अप्रिय घटना को रोकना है. प्रशासन ने यह कदम मानव जीवन, सरकारी संपत्ति और सीमाई क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

असला भंडार ब्यास के 1000 वर्ग गज के दायरे में पूर्ण प्रतिबंध

अधिकारियों के अनुसार, असला भंडार ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और अवैध निर्माण कार्य लगातार देखे जा रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या ज्वलनशील सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सीमा से सटे 500 मीटर क्षेत्र में रात 8:30 से सुबह 5 बजे तक हरकतों पर रोक

अमृतसर (ग्रामीण) जिले में भारत-पाक सीमा पर अवांछित गतिविधियों की आशंका के चलते रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश सीमाई इलाकों में कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है.

पुलों और सड़कों पर बने डिवाइडर को तोड़ने पर पाबंदी

प्रशासन ने अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर बने डिवाइडरों को तोड़कर आरती रास्ता निकालने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ठेकेदारों और मशीन संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में डिवाइडर को क्षतिग्रस्त न करें.

श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजासांसी के आसपास ड्रोन कैमरा उड़ाने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। प्रशासन के अनुसार, यहां दिन-रात घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही रहती है. ड्रोन गतिविधियों की आड़ में असामाजिक तत्व सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। इस कारण एयरपोर्ट के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.