पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने दो बड़े पुलिस अधिकारियों अमृतसर के पुलिस कमिश्नर और एसएसपी, साहिबजादा अजीत सिंह नगर – को एक मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने और रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
पहला मामला मोहाली की डॉ. संदीप कौर से जुड़ा है, जो फिजिकल/ऑडियो फॉरेंसिक साइंस लैब में सहायक निदेशक हैं। उन्होंने 20 जनवरी 2025 को आयोग को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस प्रमुख अश्विनी कालिया ने उनके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। डॉ. कौर का कहना है कि इस गंभीर आरोप की सिफारिश जिला अटॉर्नी ने एफआईआर के लिए की थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2025 को तय की गई है। आयोग के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने आदेश दिया है कि एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस इस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच की पूरी रिपोर्ट पेश करें।
दूसरा मामला अमृतसर की परमिंदर कौर नाम की महिला से जुड़ा है। उन्होंने आयोग को शिकायत दी कि एक व्यक्ति उन्हें रोज़ जातिसूचक गालियां देता है, जब वे काम पर जाती हैं तो उनके साथ अश्लील बातें करता है और छिपकर वीडियो भी बनाता है। यह शिकायत 17 मार्च 2025 को दर्ज की गई थी।
इस मामले में भी आयोग ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच करवाई थी, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को भी 4 अगस्त 2025 को आयोग के समक्ष पेश होकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।