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पंजाब सरकार का बड़ा एलान: 450 से ज्यादा प्रिंसिपलों और शिक्षकों को मिल सकता है अवॉर्ड! 17 जुलाई से पहले कर लें ये काम

पंजाब शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 के स्टेट टीचर अवार्ड, यंग टीचर अवार्ड, प्रशासनिक अवार्ड और स्पैशल टीचर अवार्ड के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. नामांकन केवल किसी अन्य अधिकारी या शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है; स्वयं आवेदन मान्य नहीं होगा. प्रत्येक नामांकन के साथ 250 शब्दों की हस्तलिखित सिफारिश रिपोर्ट अनिवार्य है.

👤 Golu Dwivedi 05 Jul 2025 02:16 PM

पंजाब शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 के स्टेट टीचर अवार्ड, यंग टीचर अवार्ड, प्रशासनिक अवार्ड और स्पैशल टीचर अवार्ड के लिए नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है. योग्य और प्रेरणादायक शिक्षकों को सम्मानित करने की यह पहल राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

डायरेक्टोरेट स्कूल शिक्षा (सैकेंडरी), पंजाब द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रमुखों और अध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने जिले के पात्र उम्मीदवारों का नामांकन 17 जुलाई 2025 तक epunjabschool.gov.in पोर्टल पर सुनिश्चित करें.

स्व-नामांकन पर रोक, रिपोर्ट जरूरी

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्टेट अवार्ड के लिए स्वयं आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल अन्य शिक्षक, स्कूल प्रमुख, जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर या निदेशक ही किसी पात्र शिक्षक/अधिकारी का नामांकन कर सकते हैं. नामांकन के साथ 250 शब्दों की हस्तलिखित रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह बताया जाए कि संबंधित व्यक्ति अवार्ड के लिए क्यों उपयुक्त है.

इन मामलों में नहीं होगा नामांकन

वे शिक्षक या अधिकारी जिन पर विजिलेंस जांच, यौन उत्पीड़न या किसी अन्य गंभीर आरोप के चलते कोई कार्रवाई लंबित है, वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाएंगे. सभी नामांकनों की स्क्रीनिंग और फिजिकल वैरिफिकेशन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। चुने गए नामों को राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएग. अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों और अधिकारियों को 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

पात्रता मानदंड

1. स्टेट टीचर अवार्ड: 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले शिक्षक पात्र होंगे.

2. यंग टीचर अवार्ड: 3 से 10 वर्ष की सेवा वाले शिक्षक, जिन्होंने प्रोबेशन पूरा कर लिया हो.

3.  प्रशासनिक अवार्ड: कम से कम 1 वर्ष तक सेवा कर चुके जिला/डिप्टी शिक्षा अधिकारी पात्र होंगे.

4. स्पैशल टीचर अवार्ड: वे शिक्षक जो 7 अक्टूबर 2022 के बाद विशेष कैडर में नियुक्त हुए हैं.