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पंजाब कैबिनेट के फैसले – आयु सीमा बढ़ाई गई, नकली बीजों पर सख्ती और कई अहम बदलाव

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ग्रुप 'D' पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई और शैक्षणिक योग्यता 8वीं से बढ़ाकर 10वीं की गई।

👤 Saurabh 26 Jul 2025 04:52 PM

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हाल ही में पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।

ग्रुप D भर्ती के नियमों में बदलाव:

सबसे अहम फैसला यह रहा कि पंजाब सरकार ने ग्रुप 'D' की भर्तियों में आयु सीमा को बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 16 से 35 साल थी, जिसे अब 16 से 37 साल कर दिया गया है। इसके अलावा, शैक्षणिक योग्यता को भी बढ़ाया गया है। पहले इन पदों के लिए आठवीं पास होना जरूरी था, लेकिन अब न्यूनतम योग्यता दसवीं पास कर दी गई है।

पशु-चिकित्सा सेवाओं में विस्तार:

राज्य के 582 पशु अस्पतालों में काम कर रहे 479 पशु-फार्मासिस्टों और 472 सफाई कर्मचारियों की सेवाएं एक साल के लिए बढ़ा दी गई हैं। ये सेवाएं अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेंगी।

उद्योगों को बढ़ावा:

राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जमीन की बिक्री या पट्टे पर देने की एक नई नीति तैयार करने की मंजूरी दी है। इससे नए निवेशकों को सुविधा मिलेगी।

कृषि क्षेत्र से जुड़ा फैसला:

कैबिनेट ने रबी फसल की खरीद के लिए जरूरी 46,000 काले प्लास्टिक कवर (LDPE) की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में छूट दी है, ताकि समय पर इनकी व्यवस्था हो सके।

धार्मिक स्थलों की प्रबंधन समिति में बदलाव:

पटियाला के प्रसिद्ध श्री काली देवी और श्री राज राजेश्वरी मंदिर की प्रबंधन समिति में बदलाव किए गए हैं। अब मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को खुद नामित कर सकेंगे। साथ ही, समिति के सचिव, सदस्यों और अध्यक्ष की वित्तीय शक्तियों में भी बदलाव किया गया है।

बीज अधिनियम में सख्ती:

पंजाब सरकार ने नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पहले बीज अधिनियम 1966 के तहत ऐसी गतिविधियों पर मामूली जुर्माना और सजा होती थी। अब इस अधिनियम में संशोधन करके नकली बीज बेचने को गैर-जमानती अपराध बना दिया गया है। यह फैसला किसानों के हित में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नकली बीजों की वजह से फसलें खराब होती थीं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था।

एकमुश्त ऋण निपटान योजना (OTS):

सरकार ने किसानों और छोटे उद्योगों के पुराने कर्ज निपटाने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण, सीड मनी और अन्य योजनाओं के अंतर्गत एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने की मंजूरी भी दी है। इन सभी फैसलों से साफ है कि पंजाब सरकार राज्य के युवाओं, किसानों, धार्मिक संस्थाओं और उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर सुधारों की दिशा में काम कर रही है।