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बिक्रम मजीठिया को बैरक बदलने की याचिका पर कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 25 जुलाई को अगली सुनवाई

शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को बैरक बदलने की याचिका पर मोहाली कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दो दिन में सुरक्षा और जेल स्थितियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

👤 Saurabh 22 Jul 2025 05:58 PM

Bikram Majithia: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जेल की बैरक बदलने की मांग पर मोहाली की अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए साफ कहा कि दो दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

मजीठिया ने क्यों की बैरक बदलने की मांग?

बिक्रम मजीठिया ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जिस बैरक में हैं, वहां की स्थिति खराब है और उन्हें अपनी जान को खतरा है। इसलिए उन्हें दूसरी बैरक में शिफ्ट किया जाए। लेकिन कोर्ट ने अभी इस याचिका को मंजूर नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पहले पूरी जांच होनी चाहिए।

ADGP को रिपोर्ट देने का आदेश

कोर्ट ने पंजाब पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) को आदेश दिया है कि वह बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा और मौजूदा बैरक की हालत पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में जमा करें। कोर्ट ने साफ किया कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा।

अब 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अब सभी की नजरें 25 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं। उसी दिन तय होगा कि बिक्रम मजीठिया को दूसरी बैरक में शिफ्ट किया जाएगा या नहीं। फिलहाल कोर्ट ने कोई सीधा फैसला नहीं दिया है, लेकिन अगली सुनवाई अहम मानी जा रही है।