Green Crackers: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे (Green Crackers) जलाने की अनुमति होगी। यानी लोग अब प्रदूषण को कम करने वाले ये विशेष पटाखे दिवाली पर छोड़ सकेंगे। कोर्ट ने माना कि पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श समाधान।
10 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर छूट देने के संकेत दे दिए थे। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह पूछा था कि क्या पिछली बार पटाखा बैन के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कोई खास सुधार देखा गया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि दिल्ली में अब भी तस्करी के जरिए पारंपरिक पटाखे लाए जाते हैं, जो ग्रीन पटाखों से ज्यादा नुकसानदेह हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि NCR के बाहर से किसी भी प्रकार के पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई दुकानदार नकली ग्रीन पटाखे बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon या Flipkart इनकी बिक्री नहीं कर सकेंगे। केवल अधिकृत दुकानदार ही तय नियमों के अनुसार पटाखे बेच सकेंगे।
CJI ने कहा, “हमने सॉलिसिटर जनरल और विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया है। पारंपरिक पटाखों की तस्करी से प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है।” उन्होंने बताया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 NCR में आते हैं और ग्रीन पटाखों के आने के बाद पिछले छह वर्षों में प्रदूषण में कमी आई है। कोर्ट ने NERE (नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च एजेंसी) के प्रयासों की भी सराहना की।