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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: सैनिकों के लिए बनेगा फुटओवर ब्रिज, गंदे नाले से मिलेगी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के सैनिकों की परेशानी को देखते हुए उनके लिए फुटओवर ब्रिज बनाए जाने का आदेश दिया है।

👤 Saurabh 18 Jun 2025 09:19 PM

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के सैनिकों की परेशानी को संज्ञान में लेते हुए उनके लिए फुटओवर ब्रिज बनाने का आदेश दिया है। सैनिकों को बैरक से परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए गंदे नाले की पुलिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कई बार पानी कमर तक भर जाता है।

बुधवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त बैठक कर फुटओवर ब्रिज के तत्काल समाधान पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि छावनी बोर्ड जरूरत पड़ने पर सेना की किसी एजेंसी से मदद ले सकता है।

यह सुनवाई एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर हुई। कोर्ट ने कहा कि फुटओवर ब्रिज की योजना को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए और बजट, डिजाइन और समयसीमा पर एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पुल निर्माण की पूरी लागत PWD वहन करेगा, क्योंकि यह योजना पहले से ही मंजूर हो चुकी थी, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बताया था कि सैनिकों को दिन में चार बार नाले की पुलिया से गुजरना पड़ता है और कई बार यह जगह कमर तक गंदे पानी से भरी होती है। कोर्ट ने अधिकारियों को पुलिया से नियमित रूप से पानी निकालने और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे।