दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार चलाने वालों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इन पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है।
अब पेट्रोल पंपों पर पुरानी कारों को भी ईंधन मिलेगा और उन्हें जब्त (सीज) नहीं किया जाएगा। पहले इन गाड़ियों को रोकने और पंपों पर तेल न देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन लोगों की नाराजगी के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है।
अब पुरानी कारों की उम्र देखकर नहीं, बल्कि पॉल्यूशन चेक (प्रदूषण स्तर) के आधार पर कार्रवाई होगी।
जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन ठीक नहीं होगा, उन्हीं पर जुर्माना या कार्रवाई की जाएगी।
भले ही आपकी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी हो, अगर उसका प्रदूषण नियंत्रण में है, तो आप उसे चला सकते हैं और पेट्रोल भी भरवा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से यह नियम लागू किया था कि:
10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों
15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों
को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे भी लगाए गए थे जो नंबर प्लेट स्कैन करके गाड़ी की उम्र चेक करते थे। लेकिन इस फैसले से जनता में काफी विरोध हुआ।
अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियां भी सामान्य गाड़ियों की तरह ईंधन ले सकेंगी और उन्हें सीज नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्रवाई होगी, उम्र के आधार पर नहीं।