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धौला कुआं हादसा: गगनप्रीत कौर का खुलासा, ‘मैं बेगुनाह हूं, यह बस एक अनजाने हादसे में हुआ!

धौला कुआं कार हादसे के बाद गगनप्रीत कौर ने खुद को बेगुनाह बताया. पढ़ें हादसे का पूरा घटनाक्रम, जमानत याचिका, और कोर्ट की कार्रवाई की पूरी जानकारी.

👤 Samachaar Desk 16 Sep 2025 03:34 PM

दिल्ली के धौला कुआं में हुए कार हादसे ने एक परिवार की खुशियों को खत्म कर दिया, जबकि आरोपी गगनप्रीत कौर और उनका परिवार अब न्यायिक प्रक्रिया के घेरे में है. इस हादसे में नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनका परिवार गहरे सदमे में है. बीएमडब्ल्यू चला रही गगनप्रीत कौर ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि यह दुर्घटना अचानक और अनजाने में हुई.

गगनप्रीत का पक्ष

कौर की ओर से बताया गया कि वह दो नाबालिग बेटियों की मां हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. हादसे के दौरान उन्हें भी सिर में चोट लगी थी. उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि कौर ने जांच में पूरा सहयोग किया है, उनके समाज में मजबूत जड़ें हैं, और उनके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 के तहत दायर जमानत याचिका में वकीलों ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कोर्ट को यह भरोसा भी दिलाया कि कौर ने जांच में सहयोग किया है और जमानत मिलने पर वे नियमों का पालन करेंगी.

न्यायिक प्रक्रिया और हिरासत

सोमवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट आकांक्षा सिंह ने गगनप्रीत को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें जज के सामने पेश किया. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर तय की. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि कौर को उचित चिकित्सा देखभाल मिले.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और प्रभाव रल्ली ने पुलिस के रिमांड अनुरोध का विरोध किया. उनका तर्क था कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग 10 घंटे की देरी हुई. वहीं, ईशान दीवान पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

हादसे की घटनाक्रम

पुलिस के अनुसार, कौर की बीएमडब्ल्यू एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इसके परिणामस्वरूप नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल एक डीटीसी बस से टकराई. इस हादसे में कौर, उनके परिवार के सदस्य और मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए थे. सभी घायलों को 15 सितंबर को गिरफ्तार किए जाने से पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अभी गगनप्रीत कौर न्यायिक हिरासत में हैं और 17 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.