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सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन को नहीं दी राहत! ED केस रद्द न होने से बिखरी बॉलीवुड की धुंधली दुनिया

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस के खिलाफ ईडी केस रद्द करने से इनकार किया, हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. जानिए कानूनी स्थिति और उनके नेकदिल पहल के बारे में.

👤 Samachaar Desk 22 Sep 2025 03:22 PM

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं मिली. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

जैकलीन का दावा: कोई संबंध नहीं

जैकलीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि उनका सुकेश चंद्रशेखर से कोई संबंध नहीं है और उनके खिलाफ दर्ज केस को समाप्त किया जाना चाहिए. इसके पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन जुलाई को ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भी इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

मामला और जांच का हाल

जैकलीन के खिलाफ मामला सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपों से जुड़ा है. जांच के दौरान जैकलीन ईडी के सामने पेश भी हुई थीं. अदालत में उनका कहना था कि उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी और उनके खिलाफ कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है.

विवाद के बीच मानवतावादी पहल

हालांकि, विवादों के बावजूद जैकलीन फर्नांडीस ने अपनी नेकदिली के कारण भी सुर्खियां बटोरी हैं. मुंबई स्थित समाजसेवी हुसैन मंसूरी द्वारा साझा किए गए वीडियो में वे एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे की मदद करती दिखाई दीं. इस वीडियो में वे बच्चे के साथ खेलती और उसका मनोबल बढ़ाती नजर आईं, जिससे उनके मानवतावादी पक्ष की भी तारीफ हो रही है.

आगे की कानूनी लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैकलीन की कानूनी जंग जारी रहेगी. इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में उनका यह मामला और उनके समाजसेवा के प्रयास चर्चा में हैं. अब यह देखना होगा कि जैकलीन अपने अगले कदम में क्या रणनीति अपनाती हैं और केस का अगला मोड़ क्या होगा.