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बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्य आरोपी को हुई फांसी, जानें अन्य 9 का हाल

बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को हुई हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई गोलीकांड और हिंसा के 13 अभियुक्तों में से कौन बचेगा, कौन भुगतेगा? कोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला-

👤 Samachaar Desk 11 Dec 2025 07:29 PM

Bahraich Case: बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा दी गई है, जबकि अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. कुल 13 अभियुक्तों में से तीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

ये मामला थाना हरदी क्षेत्र के महराजगंज बाजार का है. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैल गई. लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया था.

कोर्ट का फैसला

जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने 13 महीने और 26 दिन तक चले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया. अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों की गहन समीक्षा के बाद 10 अभियुक्तों को दोषी पाया, जबकि तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया.

आरोप और कानूनी कार्रवाई

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने हत्या और हिंसा के पीछे की साजिश की कड़ी जांच की.

फैसले के बाद मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार को न्याय मिला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषियों को कड़ी सजा देकर अपराध के गंभीर परिणामों को दर्शाया गया है.

प्रशासन और सुरक्षा

मामले के दौरान प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी थी. हिंसा फैलने पर इंटरनेट बंद किया गया और पुलिस बल की मदद से स्थिति को नियंत्रण में रखा गया.