तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कारखानों और दुकानों में अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय जिला उपायुक्त राहुल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लिया है।
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस अवकाश के दौरान कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। यह अवकाश सरकारी, निजी और उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
इस अवकाश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तरनतारन क्षेत्र के सभी मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। प्रशासन जनता को मतदान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
जो कर्मचारी अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं या जिले से बाहर हैं, लेकिन उनका नाम तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी इस अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।
अवकाश केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। उद्योग, कारखाने, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इस दिन बंद रहेंगे ताकि सभी क्षेत्र के लोग मतदान कर सकें।
जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे 11 नवंबर को मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। यह दिन हर नागरिक के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
इस अवकाश की सूचना पहले से देने का उद्देश्य यह भी है कि लोग अपनी तैयारी कर सकें और मतदान स्थल पर समय पर पहुँच सकें। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि इस दिन कोई बाधा मतदाताओं के लिए न आए।