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उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, LG के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं वापस लेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह LG के खिलाफ दायर सभी 7 याचिकाएं वापस ले। ये याचिकाएं पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने LG के अधिकारों और शक्तियों को चुनौती देते हुए दायर की थीं।

👤 Saurabh 23 May 2025 07:45 PM

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह LG के खिलाफ दायर सभी 7 याचिकाएं वापस ले। ये याचिकाएं पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने LG के अधिकारों और शक्तियों को चुनौती देते हुए दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में यह फैसला लिया गया।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी की दलीलों के बाद यह आदेश दिया। ये याचिकाएं उस समय दायर की गई थीं जब AAP की सरकार सत्ता में थी और उन्होंने उपराज्यपाल के विभिन्न अधिकारों को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं में प्रशासनिक सेवाओं और निर्णय प्रक्रिया पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे, जो राजनीतिक और कानूनी टकराव का कारण बने थे।

भाजपा की नई सरकार ने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं वापस लेने की अर्जी लगाई थी, जिसमें कहा गया कि वे अब इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने पूर्व सरकार के वकीलों की लंबित फीस की चिंता जताई, जिस पर ASG भाटी ने भरोसा दिया कि सभी बकाया भुगतान जल्द निपटाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव कम होगा, बल्कि शासन में भी बेहतर स्पष्टता आएगी।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं और सरकार की प्राथमिकताएं भी नई दिशा ले रही हैं।