दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उनके दोस्त तहसीन सैयद की न्यायिक हिरासत को छह अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। दोनों आरोपी विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किए गए।
मामला 20 अगस्त का है, जब खिमजीभाई ने दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप ऑफिस में आयोजित 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान उन पर कथित रूप से हमला किया था। इस घटना के बाद मामले की जांच शुरू की गई और आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद को गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया। बाद में तहसीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां कई लोग मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी हिरासत बढ़ाई गई है।
कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि जांच अधिकारियों को मामले की गहराई से जांच करने का पर्याप्त समय मिल सके। आरोपियों की हिरासत में बढ़ोतरी से पुलिस को सबूत इकट्ठा करने, गवाहों से पूछताछ करने और घटना की पूरी जांच करने में मदद मिलेगी।
इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है। घटना ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पुलिस ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण सुरक्षा या कानूनी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभी जांच जारी है और दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जब यह तय होगा कि आगे की कानूनी कार्रवाई किस प्रकार होगी। इस कदम से यह संदेश जाता है कि कानून के तहत किसी भी प्रकार के हमले या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाना प्राथमिकता होगी।