दिल्ली-एनसीआर में हवा की हालत लगातार खराब होती जा रही है. घना स्मॉग पूरे इलाके में छाया हुआ है और हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. इसी को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-IV लागू कर दिया गया है. इसके बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने निजी और कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए नई सलाह जारी की है.
गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि 22 दिसंबर 2025 से निजी संस्थान और कॉर्पोरेट ऑफिस अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रेरित करें. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. प्रशासन का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है.
CAQM के आदेश के आधार पर प्रशासन ने साफ किया है कि गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलाए जाएं. बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है. यह नियम उन कामों पर लागू होगा जिन्हें ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है.
जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है. अगर सभी संस्थान इस सलाह का पालन करते हैं, तो प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. प्रशासन ने यह भी कहा है कि GRAP-IV के नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है, वरना आगे और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
GRAP-IV के दौरान गुरुग्राम जिले के सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है. राज्य सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे. गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के दफ्तरों का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा. सोहना, पटौदी, मंडी नगर परिषद और फर्रुखनगर नगर समिति के दफ्तरों में भी यही समय लागू होगा.
प्रशासन ने आम लोगों और संस्थानों से अपील की है कि वे इस दौरान अपनी जिम्मेदारी समझें और नियमों का पालन करें. फिलहाल सभी की नजरें हवा की गुणवत्ता में सुधार पर टिकी हैं, ताकि हालात जल्द सामान्य हो सकें.