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31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया आधार-पैन लिंक? तो पैन कार्ड हो सकता है डीएक्टिवेट, जानिए पूरा नियम

Aadhaar PAN Link: आधार और पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना जरूरी है. लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, टैक्स, बैंक और ITR से जुड़े कामों में परेशानी आ सकती है.

👤 Samachaar Desk 25 Dec 2025 07:03 PM

Aadhaar PAN Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में भारत के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं. आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है, जबकि पैन कार्ड का इस्तेमाल आय, टैक्स और वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है. बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. इसी वजह से सरकार ने आधार और पैन को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है.

आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तारीख

केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है. इस समयसीमा का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिक बिना जल्दबाजी के अपने दस्तावेजों को आपस में जोड़ सकें. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और फर्जी पहचान पर रोक लगेगी. अगर तय समय तक लिंक नहीं कराया गया, तो आगे चलकर नागरिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

आधार और पैन लिंक है या नहीं, कैसे जांचें

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार और पैन पहले से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं.

सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं. वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Quick Links” का विकल्प दिखेगा. इसमें “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा. जानकारी भरने के बाद “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें.

इसके बाद स्क्रीन पर साफ दिखाई देगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं.

आधार-पैन लिंक नहीं होने पर क्या होगा

अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराता है, तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सबसे पहले उसका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है. निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि वह टैक्स से जुड़े कामों में मान्य नहीं रहेगा.

इसके अलावा बैंक से जुड़े कई काम रुक सकते हैं. जैसे नया खाता खोलना, बड़ी राशि का लेनदेन करना या निवेश करना मुश्किल हो सकता है. जिन लोगों की नौकरी या व्यवसाय है, उनके लिए टीडीएस ज्यादा दर से कट सकता है. सबसे बड़ी परेशानी यह हो सकती है कि व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा.

समय रहते लिंक कराना क्यों जरूरी

आधार और पैन को समय रहते लिंक कराना भविष्य की परेशानियों से बचने का आसान तरीका है. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. अगर कोई गलती होती है, तो उसे सुधारने का मौका भी मिलता है. इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने आधार और पैन की स्थिति जांच लें.