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दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई, जानिए पूरा मामला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।

👤 Saurabh 31 Oct 2025 09:07 PM

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि आरोपी राजेश भाई खीमजी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए। दरअसल, राजेश ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसे आंखों की रोशनी कमजोर होने और लगातार सिरदर्द की शिकायत है। उसने अदालत से उचित इलाज कराने की मांग की थी।

अगली सुनवाई 1 नवंबर को

कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई, जो 1 नवंबर 2025 को होगी, से पहले आरोपी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा को चार्जशीट की कॉपी भी उपलब्ध कराई। अदालत ने यह मामला अब दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस इस केस में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दोनों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने का आरोप है।

जन सुनवाई के दौरान हुआ था हमला

यह हमला 20 अगस्त 2025 को हुआ था, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने सिविल लाइंस स्थित आवास पर ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम कर रही थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन पर अचानक हमला कर दिया। मुख्य आरोपी की पहचान राजकोट (गुजरात) के रहने वाले 41 वर्षीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के रूप में हुई थी। हमले के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने उसके सहयोगी तहसीन सैयद को भी हिरासत में ले लिया।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

दिल्ली पुलिस ने राजेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है

धारा 109: हत्या का प्रयास

धारा 132: लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना

धारा 221: सरकारी कार्य में रुकावट पैदा करना

इस मामले में फिलहाल जांच जारी है, और कोर्ट की अगली सुनवाई में मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।